भारत के नागरिक की पहचान वाला आधार कार्ड अब व्यक्ति के मरने के बाद भी काम आएगा। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर दर्ज करना जरूरी होगा तभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
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एक अक्टूबर से देशभर में लागू होगा यह नियम-
- गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- तभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
- यह नियम एक अक्टूबर से देशभर में लागू होगा।
- नया नियम जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में लागू नहीं होगा।
- गृह मंत्रालय ने फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
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गलत जानकारी देना माना जायेगा अपराध-
- डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने वाले को मृतक का आधार नंबर या फिर आधार का पंजीकरण दर्ज कराना होगा.
- जिसके पास आधार नंबर नहीं है गृह मंत्रालय के मुताबिक़ ऐसे में डेथ सर्टिफिकेट में यह दर्ज रहेगा कि मृतक का आधार कार्ड नहीं है.
- सरकार ने कहा है कि इस बारे में कोई भी गलत जानकारी देना एक अपराध माना जाएगा.
- मृतक के आधार के साथ-साथ उसके करीब सदस्य जैसे, पति-पत्नी, माता-पिता या फिर बेटा-बेटी का भी आधार नबंर डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर्ज कराना होगा.
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