आधार कार्ड से जुड़ी प्राइवेसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस केस को 9 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया है। अब कल से दो दिनों तक यह पीठ लगातार मामले से जुड़े सभी पक्षों की बात सुनेगी।
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प्राइवेसी मामले में हुई सुनवाई :
- पांच जजों की बेंच ने आज सुनवाई किया।
- कहा कि जरूरी है यह तय हो कि क्या संविधान के तहत निजता का अधिकार है या नहीं।
- आगे कोर्ट ने कहा कि इस मामले को नौ सदस्यों वाली पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।
- कोर्ट ने कहा 1954 में 8 जजों की बेंच ने और 1962 में 6 जजों की बेंच यह फैसला सुना चुकी है कि निजता का अधिकार नहीं होता।
- इसलिए इस मामले में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 जजों की बेंच का गठन होना चाहिए।
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पहले तीन जजों की पीठ ने की थी सुनवाई :
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई किया था।
- कहा था कि आधार को लेकर निजता के हनन समेत जो मुद्दे आ रहे रहे हैं उनका हल 5 जजों की संविधान पीठ ही कर सकती है।
- कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र को कहा कि वो मामले को चीफ जस्टिस के पास जाएं।
- आगे कहा कि संविधान पीठ के गठन की गुहार लगाएं।
- सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर अंतरिम रोक संबंधी आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था।
- बता दें कि आधार को लेकर करीब 22 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं।यह भी पढ़ें… 5 जजों की संविधान पीठ करेगी आधार अधिनियम पर सुनवाई!
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