अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आज कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है. कोर्ट के अपने फैसले के तहत उन्होंने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस भारत को ना देना गलत बताया है. साथ ही कहा है कि भारत को यह हक़ मिलना चाहिए जिसके बाद अब कोर्ट द्वारा कुलभूषण जाधव की सज़ा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है.
भारत की हुई बड़ी जीत :
- कुलभूषण जाधव के जासूसी और सजा-ऐ-मौत के मामले में आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है.
- जिसके तहत कोर्ट द्वारा कुलभूषण जाधव की फांसी को कोर्ट कागले आदेश टेक के लिए ताल दिया गया है.
- बता दें कि कोर्ट द्वारा जाधव को जासूस ठहराने की बात को भी खारिज कर दिया गया है.
- साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा भारत को काउंसलर एक्सेस ना देना गलत है.
- ऐसा इसलिए क्योकि यह भारत का हक़ है और उसे मिलना चाहिए.
- कोर्ट की आज की कार्यवाई में न्यायाधीश द्वारा भारत का पक्ष लेते हुए फैसला सुनाया गया है.
- इस फैसले से फिलहाल भारत को कुछ राहत मिली है हालाँकि इस मामले पर अभी कार्यवाई होनी है.
- साथ ही इस मामले पर अन्तिम्क फैसला आना बाक़ी है परंतु फिलहाल भारत के लिए यह एक बड़ी जीत है.
- बता दें कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
- जिसके बाद पाकिस्तान के सेना न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई की जाने के बाद उन्हें मौत की सजा सूना दी गयी थी.
- परंतु इस बात कि खबर भारत को नहीं दी गयी थी ना ही उन्हें कुलभूषण की काउंसलर एक्सेस दी गयी थी.
- हालाँकि भारत द्वारा इस मामले में पाकिस्तान सरकार को कई बार चेताया गया था.
- जिसके बाद इस कोर्ट की इस कार्यवाई के दौरान इस बात से पर्दा उठाया गया.
- साथ ही कोर्ट को बताया गया कि पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण की सज़ा की खबर भी उन्हें मीडिया के ज़रिये मिली थी.
- आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण के माता-पिता को भी पासपोर्ट की मंज़ूरी नहीं दी गयी थी.
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