प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल तलाक के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम-
Judgment of the Hon'ble SC on Triple Talaq is historic. It grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2017
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
- उन्होंने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया।
- साथ ही उन्होंने इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं के हित में बताया।
- पीएम मोदी ने कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं को समानता देता है और महिला सशक्तीकरण के लिए एक मजबूत कदम है।
अमित शाह ने किया फैसले का स्वागत-
तीन तलाक पर सुप्रीमकोर्ट का निर्णय- मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरुआत। pic.twitter.com/NDMcZsKJUw
— Amit Shah (@AmitShah) August 22, 2017
- बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नए युग की शुरुआत बताया है।
- उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ‘न्यू इंडिया’ की ओर बढ़ता एक कदम बताया है।
जल्द से जल्द कानून पारित हो-
हम माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। #TripleTalaqVerdict
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 22, 2017
- मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट कर कहा, ‘हम सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर दिए गए आदेश का स्वागत करते हैं।’
- साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस संबंध में जल्द से जल्द कानून पारित किया जाए।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला-
- सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी है।
- कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया।
- साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन तलाक मामले पर कानून बनाने का आदेश दिया।
- बता दें कि इस सुनवाई के लिए पांच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था।
- इस पीठ की अध्यक्षता CJI खेहर द्वारा की गई।
फैसला रखा था सुरक्षित :
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक के मामले पर 11 से 18 मई तक सुनवाई चली थी.
- जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था.
- इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
- बता दें कि 2016 में शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- जिसमें उन्होंने तीन तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी।
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