सुप्रीम कोर्ट में आज धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने वालों पर फैसला आ गया है. इस सन्दर्भ में एक याचिका दाखिल की गई थी.उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है.
राजनीतिक पार्टियां नहीं मांग सकती धर्म के नाम पर वोट
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पर कोई भी वोट अपील नहीं कर सकता.
- धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट में ढेरों याचिकाएं दाखिल थी.
- उन्ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है.
चुनाव एक धर्म निरपेक्ष प्रणाली है
- सुप्रीम कोर्ट ने बोला चुनाव और धर्म को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है.
- लोगों को स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को अपनाने की.
- किसी भी संघठन या पार्टी द्वारा इस पर टिप्पणी करना.
- या लोगों को उकसाने का कार्य सही नहीं है.
- चुनावों के कुछ नियम और कानून हैं.
- उन सभी का पालन करना चाहिए.
पार्टियों में अधिक से अधिक वोट पाने की होड़ लगी रहती है.
- वर्तमान समय में देखा जाए या पिछले कुछ सालों में राजनीतिक पार्टियों में अधिक से अधिक वोट पाने की होड़ लगी रहती है.
- जिसके लिए धर्म और जाति के नाम का भी प्रयोग किया जाता है.
- ये फैसला बेहद अहम है.देखने वाली बात होगी धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वालों की कोशिशों पर कब अंकुश लगेगा.
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