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ये तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स कानून के तहत हर किसी को अपने ‘PAN Card’ को ‘Aadhaar card‘ से लिंक करना जरूरी हो गया है. वहीँ सरकार ने इसकी एक सही तारीख़ भी सीमित कर रखी थी. जो इनकम टैक्स कानून के तहत 1 जुलाई 2017 तक ही थी, वहीँ अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं. जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है. लकिन आज हम उन लोगों के लिए ये ख़ास खबर लेकर आये हैं. जी हाँ अभी हाल में ही आयकर विभाग ने दोनों डॉक्यूमेंट को आपसे में लिंक (link) करने की छूट दी है. आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारी खबर पर.
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- जी हाँ सरकार ने कुछ खास लोगों को के लिए ही ये फैसला लिया है.
- सरकार एक बार फिर PAN Card को Aadhaar card से लिंक (link) करनने का मौका दे रहीं हैं.
- आपको बता दें कि ये मौका सिर्फ खास लोगों के लिए ही है.
- लेकिन यहाँ इसकी कुछ शर्तें भी हैं.
- बीते दिनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट कर दिया था.
- जिन लोगों के लिए PAN Card को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है.
- उन सभी लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 139AA के दायरे से बाहर रखा गया है.
- जी हाँ जो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं और जिन्हें आयकर कानून के तहत NRI की श्रेणी में रखा गया है.
- ऐसे लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 139AA से छूट दी गई है.
- वहीँ जिन लोगों की उम्र 80 साल या उससे अधिक है.
- इन लोगों को भी आयकर अधिनियम की धारा 139AA से छूट दी गई है.
- वहीँ असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के रहने वाले लोगों को भी यह छूट दी गई है.
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन लोगों के लिए PAN कार्ड को आधार से लिंक करना सिर्फ तभी अनिवार्य नहीं है.
- जब इन सभी लोगों के पास आधार एनरॉलमेंट आईडी नहीं है.
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