उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मौजूदा समय में ट्रिपल तलाक कानून को लेकर काफी बहस की जाती है, इसी क्रम में मंगलवार 9 मई को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित हाई कोर्ट में ट्रिपल तलाक के एक मामले की सुनवाई की जा रही थी। जिसमें उच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक कनून को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है।
तीन तलाक कानून के मुद्दे पर क्या कहा हाई कोर्ट ने:
- मंगलवार को ट्रिपल तलाक कानून के एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
- कोर्ट ने कहा कि, कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है।
- हाई कोर्ट ने आगे कहा कि, तीन तलाक कानून संविधान का उल्लंघन है।
- कोर्ट ने इसी में आगे जोड़ा कि, संविधान के दायरे में लागू हो सकता है पर्सनल लॉ।
फतवे पर भी हाई कोर्ट की टिप्पणी:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे फतवे पर अपनी टिप्पणी दी।
- जिसमें कोर्ट ने कहा कि, न्याय व्यवस्था के विपरीत कोई फ़तवा मान्य नहीं है।
- कोर्ट ने इसी में आगे जोड़ा कि, किसी के अधिकारों के विपरीत नही हो सकता है कोई भी फ़तवा।
वाराणसी के तीन तलाक के मामले में सुनवाई:
- मंगलवार को राज्य की उच्च अदालत में ट्रिपल तलाक के एक मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी।
- सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
- ट्रिपल तलाक का यह मामला वाराणसी का था, जिसकी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी।
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Divyang Dixit
Journalist, Listener, Mother nature's son, progressive rock lover, Pedestrian, Proud Vegan, व्यंग्यकार