इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार 21 सितम्बर को प्रदेश के सभी राजकीय बालिका विद्यालयों में शुद्ध पेयजल के लिए वाटर प्यूरीफायर मशीन ‘Water Purifiers’ लगाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने यूपी के योगी सरकार को एक माह में प्यूरीफायर मशीन लगाने का निर्देश दिया है.
डीएम जैसा पानी पीते हैं वैसा ही पानी उपलब्ध कराया जाये-
- गौतलब हो कि राजकीय बालिका विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के याचिका दायर की गई थी.
- इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया है.
- जिसके तहत यूपी सरकार को एक माह में प्रदेश के सभी राजकीय बालिका विद्यालयों में वाटर प्यूरीफायर मशीन लगाना होगा.
- आदेश का पालन न किया जाने की स्थिति में हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी भी दी है.
- कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो एक माह बाद जिलाधिकारी कार्यालयों में मौजूद वाटर प्यूरीफायर राजकीय बालिका विद्यालयों में शिफ्ट किये जायें.
- इसके साथ ही कोर्ट ने 24 अक्टूबर को अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और संबंधित जिलाधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है.
- बता दें कि हाईकोर्ट में ये याचिका विनोद कुमार द्वारा दाखिल की गई थी.
- कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि डीएम जैसा पानी पीते हैं वैसा ही पानी सरकारी बालिका विद्यालय में भी उपलब्ध कराया जाये.
- ये आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने दिया है.
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Mohammad Zahid
मैं @uttarpradesh.org का पत्रकार हूँ। तथ्यों को लिखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता।नवाबों के शहर लखनऊ का हूँ इसलिए बुलंद आवाज़ भी उठाता हूँ तो बड़े एहतराम से....