इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूबे में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाई जाये.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश:
- अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं.
- प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है.
- कोर्ट ने कहा है कि शातिर अपराधियों की जमानत के सिद्धांत तय कर 2 माह में जारी करें.
- कोर्ट ने शियाट्स हमले और हाथरस मामले के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा का आदेश दिया.
- हाईकोर्ट ने सम्बंधित जिलों के SSP को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है.
- कोर्ट ने कहा अपराधों की निष्पक्ष विवेचना के मानक तय कर त्वरित कार्यवाई की जाये.
- ताकि पीड़ितों का पुलिस पर विश्वास कायम हो.
- विवेचना की खामी की शिकायत पर पुनर्विवेचना की प्रक्रिया भी निर्धारित की जाये.
- शियाट्स हमले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद आरोपी हैं.
- हाथरस में चिराग उपाध्याय के काफिले पर हमले में मौत के आरोपी पूर्व MLA देवेंद्र अग्रवाल हैं.
- कोर्ट ने कहा है कि अपराध पर अपराध करने वालों की जमानत नही होनी चाहिए.
- जमानत का दुरूपयोग करने वालो की जमानत निरस्त होनी चाहिये.
- चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने निस्तारित याचिका की.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.