उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाबा जयगुरुदेव के समाधि स्थल का निर्माण किया जा रहा है. इस निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने इस निर्माण को स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ बताते हुए अवैध निर्माण का आरोप लगाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से किया इंकार-
- मथुरा में चल रहे बाबा जयगुरुदेव की समाधि स्थल के निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
- ये याचिका शैलेन्द्र सिंह द्वारा दाखिल की थी.
- याचिका में शैलेन्द्र सिंह ने आरोप लगाते हुए इस निर्माण को अवैध बताया था.
- यही नही अवैध निर्माण को कम्पाउन्डिंग कराकर वैध करने को भी चुनौती दी गई थी.
- शैलेन्द्र का कहना था की स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ ये अवैध निर्माण कराया जा रहा है.
- इस मामले मे मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कम्पाउन्डिंग की कार्रवाई की थी.
- मामले पर आज चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.
- सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है.
- हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार के समक्ष रिवीजन की छूट दी है.
- बता दें कि समाधि का निर्माण उनके शिष्य पंकज यादव करा रहे हैं.
- फिलहाल पंकज यादव ने चार हफ्ते तक निर्माण न करने का आश्वासन दिया है.
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