उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित बाबा राघवदास ‘बीआरडी’ मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में मंगलवार 12 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आज कोर्ट में सीलबन्द रिपोर्ट पेश की.
BRD मामले में अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी-
- गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में आज सुनवाई की गई.
- ज्ञातव्य हो कि हाईकोर्ट ने उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को मामले में जांच के निर्देश दिए थे.
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- जिसके बाद उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आज कोर्ट में जांच की सीलबन्द रिपोर्ट पेश की.
- बता दें की मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की खंडपीठ कर रही है.
- हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी.
मामले में आरोपी रहे डॉ सतीश ने कल कोर्ट में किया था सरेंडर-
- इस मामले में 11 सितम्बर को एक और आरोपी डॉ सतीश ने कोर्ट में सरेंडर किया था.
- बता दें कि BRD मामले में कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.
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- इनमें से पांच आरोपी अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं.
- बता दें कि इस बीआरडी मामले में अब तक पूर्व प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. कफील खान, असिस्टेंट संजय त्रिपाठी और अब डॉ सतीश को गिरफ्तार किया गया है.
पूरा मामला:
- बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 व 11 अगस्त को अधिक बच्चों की मौत होने के बाद गोरखपुर के जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई थी.
- मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से लेकर कई अन्य जिम्मेदार डॉक्टरों को लापरवाही का तो दोषी माना गया था.
- लेकिन ऑक्सीजन की कमी की बात सामने नहीं आई थी.
- मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी.
- मामले में कई स्तरों पर अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही की बातें सामने आई थीं.
- ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली फर्म ने कॉलेज आपूर्ति रोके जाने की बात भी कही थी.
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