केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की लखनऊ बेंच ने निलंबित चल रहे आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को बहुत बड़ी राहत दी है।
- कैट ने सोमवार को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को बहाल करने के आदेश दे दिए हैं।
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अंतरिम आदेश किया।
- कैट ने अपने आदेश में कहा कि निलंबित चल रहे IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए।
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि राज्य सरकार 90 दिन के बाद निलंबन की अवधि को और आगे बढ़ा दे।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें