केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की लखनऊ बेंच ने निलंबित चल रहे आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को बहुत बड़ी राहत दी है।
- कैट ने सोमवार को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को बहाल करने के आदेश दे दिए हैं।
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अंतरिम आदेश किया।
- कैट ने अपने आदेश में कहा कि निलंबित चल रहे IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए।
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि राज्य सरकार 90 दिन के बाद निलंबन की अवधि को और आगे बढ़ा दे।
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Ashutosh Srivastava
Reporter at uttarpradesh.org, News Junkie,Encourager not a Critique Admirer of Nature.