सीबीआई (CBI denies) ने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के स्तर पर सीबीआई जाँच हेतु की गयी संस्तुति के संबंध में मांगी गयी सूचना देने से मना कर दिया है।
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- सीबीआई (CBI denies) के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आर के दत्ता ने सीबीआई को आरटीआई एक्ट की धारा 24 में छूट दिए जाने के आधार पर यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि आरटीआई एक्ट सीबीआई पर लागू नहीं होता है।
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- सीबीआई (CBI denies) ने इसी आधार पर अपनी कुल अनुमन्य जन-शक्ति, मौजूदा जन-शक्ति और कुल रिक्तियों की सूचना देने से भी मना कर दिया।
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- आरटीआई एक्ट की धारा 24 आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों को आरटीआई से बाहर रखे जाने के संबंध में है। नूतन ने कहा कि सीबीआई आसूचना अथवा सुरक्षा एजेंसी नहीं है और वह इस प्रावधान को इलाहाबाद (CBI denies) हाई कोर्ट में चुनौती देंगी।
- उन्होंने कहा कि इसके लिए वह कोर्ट में लिखित तौर पर दस्तावेजों के साथ जाएंगी और कार्रवाई की मांग करेंगी।
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