उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 5 किलोवाट तक के नये विद्युत कनेक्शन (electric connection) लेने वाले सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के सिस्टम लोडिंग चार्ज को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। इसके आधार पर कास्ट डाटा बुक में संशोधन जारी कर दिया गया है। यह व्यवस्था एलएमवी 6 के उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी के लिए लागू है।
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1 करोड़ 80 लाख घरों में नहीं कनेक्शन
- विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा व सदस्य एसके अग्रवाल द्वारा सिस्टम लोडिंग को समाप्त किये जाने का फैसला सुना दिया गया।
- आदेश जारी कर सभी बिजली कंपनियों को भेज दिये गये।
- लंबे समय से उपभोक्ता परिषद द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई रंग लाई और प्रदेश केे विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली।
- अब प्रदेश में विद्युत कनेक्शन (electric connection) सस्ता हो जायेगा।
- वर्तमान में बीपीएल के विद्युत उपभोक्ताओं से कोई भी सिस्टम लोडिंग पहले से नहीं ली जाती थी।
- एक किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन (electric connection) लेते वक्त 50 रूपये प्रति किलोवाट देना पड़ता था।
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- दो किलोवाट तक के उपभोक्ता को 60 रूपये प्रति किलोवाट।
- 2 किलोवाट से ज्यादा एवं 5 किलोवाट से कम ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को 60 रूपये प्रति किलोवाट देना पड़ता था।
- दो किलोवाट एवं 5 किलोवाट से कम तक 150 रूपये प्रति किलोवाट देना पड़ता था।
- पांच किलोवाट से ऊपर 50 किलोवाट 56 केवीए तक 300 रूपये प्रति किलोवाट देना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था से अब प्रदेश में 5 किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेते वक्त उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा।
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- भविष्य में सब के लिये बिजली देने के उप्र सरकार की योजना को और प्रोत्साहन मिलेगा।
- अभी भी प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 80 लाख ऐसे घर हैं जिनके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं है।
- अब उन्हें सस्ता विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होगा।
- प्रदेश में जिन विद्युत उपभोक्ताओं के पास बिजली कनेक्शन (electric connection) नहीं हैं उनके लिए यह राहत भरी खबर है।
- अब नए उपभोक्ता भी अपने घरों में इस नई व्यवस्था से रौशनी ला सकते हैं।
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