उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को योगी सरकार से जवाब तलब किया था, यह जवाब सरकार से हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति(Public Prosecutor Appointment) को लेकर माँगा गया था। जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट की ओर से योगी सरकार को 1 दिन का समय दिया गया था। शुक्रवार 21 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई।
11 अगस्त तक सूची पर दोबारा विचार करने का आदेश(Public Prosecutor Appointment):
- शुक्रवार को लखनऊ हाई कोर्ट में 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मामले की सुनवाई हुई थी।
- इस दौरान हाई कोर्ट ने योगी सरकार को सूची पर दोबारा विचार करने के आदेश दिए।
- कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि, 7 जुलाई को सरकारी वकीलों की लिस्ट जारी हुई थी,
- लेकिन लिस्ट में महाधिवक्ता का अनुमोदन नहीं था।
- इसके साथ ही राज्य सरकार की लिस्ट में हाई कोर्ट को कई कमियां मिली थीं।
हाई कोर्ट ने योगी सरकार को दिया आदेश(Public Prosecutor Appointment):
- इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने शुक्रवार को सरकारी वकीलों की नियुक्ति की सुनवाई की थी।
- जिसके बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने योगी सरकार को आदेश दिए हैं।
- आदेश में कहा गया है कि, राज्य सरकार 201 वकीलों की सूची पर दोबारा गौर करें।
- साथ ही मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 अगस्त को की जाएगी।
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