देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख द्वारा 600 करोड़ रुपये जमा करने लिए और अधिक समय मांगे जाने की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
नोटबंदी की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया:
- सहारा प्रमुख ने 600 करोड़ की रकम को जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और अधिक समय की मांग की थी।
- जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
- सहारा ग्रुप द्वारा नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी की बात कही थी।
- कोर्ट ने इस दलील को सिरे से नकार दिया।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि,
- “यदि समय पर पैसा जमा नहीं किया गया तो सुब्रत रॉय को फिर से जेल जाना पड़ सकता है”।
- ज्ञात हो कि, इससे पहले मामले की सुनवाई 28 नवम्बर 2016 को हुई थी।
- जिसके आदेश में कोर्ट ने 6 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रुपये की रकम सेबी के पास जमा करने को कही थी।
सहारा ग्रुप की दलील:
- याचिका में सहारा ग्रुप की ओर से नोटबंदी की दलील दी थी।
- जिसे कोर्ट ने सिरे से ख़ारिज कर दिया।
- सहारा ग्रुप ने कहा था कि, नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में समस्या आ रही है।
- साथ ही यह भी कहा गया था कि, नोटबंदी के चलते प्रॉपर्टी बेचने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जमा हो चुके हैं 200 करोड़:
- ज्ञात हो कि, सहारा ग्रुप की ओर से अभी तक कुल 200 करोड़ रुपये जमा किये गए हैं।
- जिसके बाद सहारा प्रमुख की पैरोल को 28 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
- इसके साथ ही सहारा ग्रुप ने SC को जानकारी दी कि, 2018 तक पैसे जमा कर दिए जायेंगे।
- गौरतलब है कि, अपनी माँ के निधन के समय सहारा प्रमुख तिहाड़ में 2 साल बिताने के बाद बाहर आये थे।
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