यौन शोषण के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के आदेश के बाद कोतवाली संडीला में कृषि उत्पादन मंडी समिति संडीला के सचिव अशोक कुमार सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। कोर्ट ने पहले ही रिपोर्ट दर्ज करने व दर्ज रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के अंदर अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया था। (Dalit act fir)
मुजफ्फरनगर में कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी होने से तनाव
जान से मारने की दी गई धमकी
- बता दें कि पीड़िता ने अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह अनुसूचित जाति की युवती है।
- आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर पद पर कार्यरत थी।
- सचिव की नियुक्त जुलाई 2016 में हुई थी। अगस्त से उन्होंने यौन उत्पीड़न शुरु कर दिया।
- 22 मार्च 2017 को शाम करीब 4:30 बजे कार्यालय में बुरी नियत से पकड़ लिया।
- कहा कि इधर-उधर शिकायत करती है। (Dalit act fir)
वीडियो: कानपुर में दो बसों की भिड़ंत में विदेशी पर्यटकों सहित कई घायल
- आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई व अपमानित कर भगा दिया।
- इसकी सूचना संडीला थाना सहित पुलिस उच्चाधिकारियों से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
- इसके बार पीड़िता ने अदालत की शरण ली।
- अदालत ने कोतवाली संडीला को आदेशित किया कि प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराएं।
वीडियो: मुरादाबाद में पुल के नीचे जा गिरी स्कूल बस
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 3 दिन के अंदर न्यायालय में पेश करें।
- आदेश के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
- इस संबंध में सचिव अशोक कुमार सक्सेना ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश है। (Dalit act fir)
वीडियो: आगरा विवि छात्रसंघ चुनाव में संग्राम, पथराव और लाठीचार्ज
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें