उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र के विवादित टोल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जो दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
अब से नहीं देना होगा टैक्स:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने DND टोल पर से टैक्स देने की सुविधा को खत्म कर दिया है।
- कोर्ट ने यह फैसला नोएडा की एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि, DND पर आज से कोई टैक्स न दे।
- कोर्ट ने आगे कहा कि, लागत से ज्यादा पैसा वसूल किया जा चुका है।
- साथ ही सख्त निर्देशों के साथ कोर्ट ने कहा है कि, अब जनता से DND पर पैसा न लिया जाये।
- इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि, PPP मॉडल के तहत कुछ अफसरों ने साजिश की थी।
अवैध वसूली का अड्डा था DND टोल:
- उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र का DND टोल अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ था।
- करीब डेढ़ साल से अवैध वसूली का गोरखधंधा DND टोल पर चल रहा था।
- जिसे बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है।
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