उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एडीजी मानवाधिकार तनूजा श्रीवास्तव (Information Commission command) द्वारा आईजी कार्मिक के रूप में काम करते समय आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आयोग के आदेशों के बाद भी कई अभिलेख नहीं देने के सम्बन्ध में वर्ष 2013-14 में लगाये गए 85,000 रुपये के अर्थदंड की वसूली के लिए डीएम लखनऊ को आदेश दिया है।

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  • तनूजा श्रीवास्तव पर 25,000 रुपये के 03 तथा 10,000 रुपये का 01 आर्थिक दंड लगाया गया था लेकिन उनकी वसूली होने के पूर्व उन्होंने इनके खिलाफ आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर किया था।

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  • अमिताभ द्वारा इसका विरोध करने पर आयोग ने 16 दिसंबर 2016 को तनूजा श्रीवास्तव की याचिका ख़ारिज कर दी थी।

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  • अब आयोग के रजिस्ट्रार ने अपने आदेश दिनांक 16 अगस्त 2017 द्वारा डीएम लखनऊ को ये धनराशि उनके वेतन से कटौती कर 03 माह में (Information Commission command) अनुपालन अख्या देने के आदेश दिए हैं।

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