सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ (triple talaq) पर फैसला सुनाते हुए मामले पर रोक लगा दी है. कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। बता दें कि इस सुनवाई के लिए पांच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था. इस पीठ की अध्यक्षता CJI खेहर द्वारा की गई. 5 जजों की पीठ में 3 जजों ने इसे अवैध करार दिया और कहा गया कि आज और अभी इसी वक्त से ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी गई है.
मुस्लिम महिलाओं में ख़ुशी:
- मुस्लिम महिलाएं इस फैसले के बाद बहुत राहत महसूस कर रही हैं.
- कई महिलाओं ने इसपर ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब लगता है कि उन्हें न्याय मिल सकेगा.
- किसी ने कानून बनाने का नहीं सोचा था और आज उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है.
- महिलाओं का कहना है कि उन्हें फैसले पर ख़ुशी है.
- इस फैसले के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक बुलाई है.
- बैठक के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जायेगा.
कई उलेमाओं को आपत्ति (triple talaq):
- वहीँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ उलेमाओं की राय अलग है.
- वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं.
- उनका कहना है कि फैसला थोपा जा रहा है.
- ये तलाक असंवैधानिक नहीं है.
- उनका कहना है कि दो जज अंतत: ट्रिपल तलाक को गलत नहीं मानते हैं.
- इस प्रकार के तर्कों के बाद यही आसार दिखाई दे रहे हैं कि आगे की राह आसान नहीं होने वाली है.
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