एशिया के सबसे बड़े व अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार रहे गोमती नगर के जनेश्वर मिश्र पार्क में खुद अखिलेश यादव अपना सम्मलेन नहीं कर पाएंगे। आगामी 23 सितम्बर को उनका इस पार्क में प्रदेश स्तरीय सम्मलेन प्रस्तावित था। इस बाबत, एलडीए को पत्र भी लिखा गया लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब यह संभव नहीं। इसके अतिरिक्त, आदेश के चलते यहां शादी समारोह आदि भी नहीं होंगे। अभी तक एलडीए यहां शादी समारोह करके खासा आमदनी कर लेता था।
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350 करोड़ रुपए से हुआ था निर्माण
- जिस जनेश्वर मिश्र पार्क से अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई।
- उस जनेश्वर मिश्र पार्क में अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे।
- जबकि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट इस पार्क को निर्मित करने में करीब 350 करोड़ रुपए उनके शासनकाल में ही खर्च हुए।
- वहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से जनेश्वर मिश्र पार्क में 23 सितम्बर को प्रदेश सम्मलेन करना प्रस्तावित था।
- इसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से 25 अगस्त एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा गया था।
- पत्र में पार्क के लिए समारोह स्थल आरक्षित करने की बात कही गयी है।
- उन्होंने इसका शुल्क शीघ्र जमा करने की बात भी कही है लेकिन अब इस पर संकट खड़ा हो गया है।
- वजह, हाईकोर्ट ने 24 मई 2017 के अपने आदेश में इस पर रोक लगायी है।
- उच्च न्यायालय के बाद एलडीए ने भी आवंटन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
- इसके तहत, पार्क में अब शादी समारोह भी नहीं हो पाएंगे।
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आयोजनों पर लगी रोक
- प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्कों में समारोह व राजनीतिक पार्टियों के आयोजनों पर रोक लगाने की तैयारी की है।
- शहर के पार्कों में अब राजनीतिक दलों के समारोह, सम्मलेन आदि भी नहीं हो पाएंगे।
- अब प्राधिकरण के सभी पार्कों में आयोजन नहीं हो पाएगा।
- इससे पहले जनेश्वर व लोहिया पार्क में सपा लगभग हर साल समारोह आयोजित करती आयी है।
- लेकिन, अब इनमें ऐसे आयोजन नहीं हो पाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश से इस पर रोक लग गयी है।
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- 376 एकड़ में बने इस पार्क में एक जगह समारोह स्थल भी बनाया गया है।
- इसी जगह पिछले चार सालों में समाजवादी पार्टी के आयोजन होते थे।
- यही नहीं प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष सतेन्द्र सिंह ने पार्क में दो शादी-ब्याह स्थल भी विकसित करा दिये।
- साथ ही शादी स्थल का किराया तीन लाख रुपए कर दिया गया था।
- उच्च न्यायालय ने यह आदेश गोमतीनगर जन कल्याण महासमिति की याचिका पर सुनवाई के बाद मई में दिया है।
- प्रदेश सम्मलेन के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष का पत्र मिला है। इसका परीक्षण कराया जा रहा है।
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