केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2017 थी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है।

वित्त मंत्री ने बताया था ज़रूरी-

  • केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नोटिस के बाद करदाताओं के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद ज़रूरी हो गया है।
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 में आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार अनिवार्य किया है।
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भविष्य में पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की काफी होगा।
  • उन्होंने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड के साथ आधार संख्या प्रस्तुत करे तो वह नकली पैन नहीं है।

ऐसे जोड़े पैन और आधार-

  • सबसे पहले http://incometaxindiaefiling.gov.in साईट पर जाये।
  • यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराये।
  • इसके बाद आपको अपना लॉग इन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ़ बर्थ से लॉग इन करें।
  • यहाँ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की जानकारी मिलेगी।
  • अगर आपको यह आप्शन नहीं मिलता है तो अपनी प्रोफाइल सेटिंग पर जाये।
  • यहाँ Link Aadhaar पर क्लिक करे।
  • इसके बाद अपनी साड़ी डिटेल वेरीफाई करे।
  • अगर आपकी डिटेल्स मैच हो जाती है तो अपना आधार नंबर डाले।
  • इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  • इस तरह से आपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जुड़ जायेगा।

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