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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से जाट समेत 6 जातियों के आरक्षण (jat reservation verdict) पर फैसला सुना दिया है. डेरा प्रकरण में कानून व्यवस्था को लेकर फेल हुई खट्टर सरकार की नजर आज जाट आरक्षण को लेकर आने वाले फैसले पर टिकी हुई थी.
हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला:
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- पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
- कोर्ट ने कहा है कि जाट आरक्षण पर रोक जारी रहेगी.
- जबकि नेशनल बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट देगा.
- फैसले में कहा गया है कि 31 मार्च 2018 तक कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी.
जाट पिछड़ी जाति में नही आते :
- हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि जाट पिछड़े हैं इसलिए आरक्षण देने का फैसला लिया गया.
- वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि जाट पिछड़ी जाति में नहीं है.
- याचिकाकर्ता ने कहा कि जाटों का सरकारी नौकरियों और क्लास वन पदों पर वर्चस्व है.
- ऐसे में सरकार गलत जानकारी दे रही है.
6 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा गया :
- हरियाणा सरकार ने जाट समेत 6 जातियों के विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में लाते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया था.
- सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
- इस मामले में 6 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा गया था.
- आज जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की पीठ आज इस मामले में फैसला सुनाना था.
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