उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर जिले में साल 2007 में हुए दंगों(gorakhpur 2007 riot case) में भूमिका के मामले की सुनवाई सूबे के इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। जिसके तहत शुक्रवार 15 सितम्बर को मामले की सुनवाई की गयी थी। गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दंगों में भूमिका को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पक्षकार बनाने की याचिका दायर(gorakhpur 2007 riot case):
- साल 2007 में हुए गोरखपुर दंगों के मामले की सुनवाई इलाहाबाद HC में चल रही है।
- जिसके तहत शुक्रवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी।
- शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर की गयी।
- इसके साथ ही याचिका में अंजू चौधरी और राधा मोहन को भी पक्षकार बनाने की बात कही गयी है।
- यह याचिका परवेज परवाज और असद हयात ने दाखिल की है।
राज्य सरकार ने पक्षकार बनाने पर की आपत्ति(gorakhpur 2007 riot case):
- गोरखपुर दंगों के मामले में मुख्यमंत्री योगी को पक्षकार बनाने की मांग की गयी है।
- जिसके बाद मामले में राज्य सरकार ने अपनी आपत्ति जाहिर की है।
- राज्य सरकार ने मामले में CM को पक्षकार बनाये जाने की मांग पर आपत्ति जाहिर की है।
- इसके साथ ही राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से समय माँगा।
- जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है।
- जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस ए.सी. शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
HC ने दी मीडिया को नसीहत(gorakhpur 2007 riot case):
- इसके साथ मामले में इलाहाबाद HC ने मीडिया को नसीहत दी है।
- गौरतलब है कि, यह नसीहत गलत रिपोर्ट दिखाने के तहत दी गयी है।
- साथ ही HC ने कहा है कि, गलत रिपोर्ट दिखाने के तहत मीडिया पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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