पश्चिम बंगाल में विसर्जन विवाद पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक बार फिर ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों की आस्था में दखल नहीं दे सकती है। बिना किसी आधार के ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। इस मामले में अदालत दोपहर दो बजे अपना फैसला सुनाएगी। बुधवार को भी हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।
यह भी पढ़ें… पुलवामा के त्राल में पुलिस पार्टी पर हुआ आतंकी हमला
कलकत्ता हाईकोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी :
- हाईकोर्ट ने बुधवार को ममता बनर्जी सरकार पर तीखी टिप्पणी की।
- कहा, आप दो समुदायों के बीच दरार पैदा क्यों कर रहे हैं।
- कोर्ट ने कहा दुर्गा पूजन और मुहर्रम को लेकर राज्य में कभी ऐसे स्थिति नहीं बनी है, उन्हें साथ रहने दीजिए।
यह भी पढ़ें… मानवाधिकारों का हवाला देकर घुसपैठियों को शरणार्थी न बताएं!
दो बजे आयेगा फैसला :
- दरअसल, इस साल दशहरा के अगले दिन ही मुहर्रम है।
- दशहरा के अगले दिन दुर्गा प्रतिमा भी विसर्जित की जाती है।
- इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विसर्जन की तारीख बढ़ाने का फैसला किया था, यानी बंगाल में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन 1 अक्टूबर की जगह 2 अक्टूबर को होगा।
- इससे नाराज होकर 14 सितंबर को अधिवक्ता अमरजीत रायचौधरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL दाखिल की थी। उ
- न्होंने यह तर्क दिया था कि दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है।
- इस पूजा में अंजलि समेत सभी विधियां शुभ समय के अनुसार होती है।
- इसी मामले में आज दोपहर दो बजे कोर्ट का फैसला आयेगा।
यह भी पढ़ें… शारदीय नवरात्र : मां दुर्गा की अराधना में डूबा बिहार
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें