उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के पहले दिन से ही प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए खनन को बंद करा दिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में नई खनन नीति को मंजूरी दे दी थी। इसी क्रम में सूबे की योगी सरकार ने प्रदेश में बंद खनन को नई खनन नियमावली के साथ 1 अक्टूबर से शुरू कराने की योजना बनायीं थी। जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने झटका(8 district mining) दे दिया है।
इन जिलों में नहीं होगा खनन(8 district mining):
- योगी सरकार के 1 अक्टूबर से खनन कराने की योजना पर NGT ने अड़ंगा लगा दिया है।
- इसी क्रम में सूबे के 8 बड़े जिलों में खनन को मिली मंजूरी को रोक दिया गया है।
- जिसके तहत सूबे के हमीरपुर,
- जालौन,
- फतेहपुर,
- झांसी और
- गोंडा जिले में भी खनन नहीं किया जायेगा।
- वहीँ सूबे में खनन ने शुरू होने के चलते बालू और मौरंग के दाम आसमान छू रहे हैं।
NGT ने ई-टेंडर पर लगायी रोक(8 district mining):
- योगी सरकार 1 अक्टूबर से नई खनन नियमावली के साथ सूबे में खनन शुरू कराने वाली थी।
- सरकार की इस योजना पर फिलहाल NGT ने अड़ंगा लगा दिया है।
- NGT ने सरकारी की ओर से खनन के लिए जारी ई-टेंडरों पर रोक लगा दी है।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरी ई-टेंडर की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है।
- जिसके बाद सूबे के 8 बड़े जिलों में माइनिंग नहीं की जा सकेगी।
- मामले में NGT 6 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई करेगा।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें