हिन्दी फिल्मों में अपने कॉमेडी किरदारों के जरिये लोगो को हसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहेंं हैंं। मामला कुछ ये है कि राजपाल ने अता पता लापता नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ का कर्ज लिया था। राजपाल जब इस कर्ज को चुकता करने में नाकामयाब रहे तो कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अपने खिलाफ कोर्ट में मुकदमा होने के बावजूद राजपाल यादव कर्ज चुकता करने में आनाकानी करते रहें।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज लेने से जुड़े मामले में रालपाल यादव को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में राजपाल यादव को कहा है कि वो बकाया कर्ज कब तक चुकायेंगे। इसक साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में ये भी कहा है कि आपको 6 दिन के लिए नही बल्कि 6 महीनें के लिए जेल भेज देना चाहिए।
बता दें कि मामले में हाल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। इस फैसले को अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। लेकिन कर्ज से जुड़े इस मामले में उनके अब तक के बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया। जस्टिस कुरियन जोसफ और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, ‘आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है। हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है।’
इससे पहले राजपाल ने हाईकोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे जिससे हाई कोर्ट के जज काफी नाराज हो गये थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिंसबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश भी दिया था लेकिन राजपाल हाई कोर्ट में बार बार कर्ज की रकम चुकाने के लिए आनाकानी करते रहे।
बताया जाता है कि तब से अब तक राजपाल यादव पैसे चुकाने में आनाकानी करते रहे हैं। उन्होंने कई बार कर्ज चुकाने को लेकर कोर्ट में वादे किए, लेकिन उन्हें निभाया नहीं। इससे नाराज हाई कोर्ट ने उन्हें पहले की बची 6 दिन की सजा काटने का हुक्म दिया है। सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल से जजों ने जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई। कोर्ट ने राजपाल यादव को कर्ज चुकाने पर ठोस जानकारी देने के लिए शुक्रवार 29 जुलाई तक का समय दे दिया।