उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल को हत्या के मामले में आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गोरखपुर के पिपराइच से पूर्व निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री जीतेंद्र जयसवाल उर्फ पप्पू भईया को हत्या के मामले में एडीजे-2 कोर्ट ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
- पिपराइच विधायक जीतेन्द्र कुमार राजनाथ सिंह की सरकार में प्रदेश मंत्री रहें हैं।
- कोर्ट ने ये फैसला 1994 में हुए ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में सुनाया है।
- कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
- अपर जिला जज की अदालत ने उन्हें हत्या का षडयंत्र रचने का दोषी करार दिया है।
- मृतक के पिता भग्दन ने जीतेन्द्र को हत्या का मुख्य अभियुक्त बनाया था।
- इसके साथ ही विधायक के सहयोगी सिराज उर्फ मेराज को सह अभियुक्त बनाया गया था।
- कोर्ट ने दोनो अभियुक्तों के खिलाफ 302, 120बी के तहत ये फैसला सुनाया है।
- इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर 30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
क्या है मामलाः
- बता दें, कि पिपराइच के जंगलधूसड़ के प्रधान खदेड़ू की हत्या 1994 में हुई थी।
- जीतेन्द्र जायसवास गोरखपुर के शराब कारोबारी बद्री जायसवाल के बेटे हैं।
- आरोप है कि ग्राम प्रधान की हत्या पूर्व मंत्री जीतेन्द्र के इशारे पर की गई थी।
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