प्रदेश के मेरठ में नाबालिग के साथ रेप की सजा को खाप पंचायत ने पांच लाख सुनायी है। वहीं पांच लाख देकर मामले को रफा दफा कर दिय़ा। नाबालिग की अस्मत के साथ आरोपी को ना तो जेल की रोटी सेंकनी पड़ी ना ही सलाखों की पीछे भेजा गया। खाप पंचायत ने वहीं मामले को रफा दफा कर दिया।
खाप पंचायत ने सुनाया फैसला
घटना प्रदेश के मेरठ के लिसाड़ीगेट इलाके का है। जहां नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद जब नाबालिग गर्भवती हुई तो आरोपी ने जबरन नाबालिग से गर्भपात करा दिया। इन सब घटनाओं के बारे इलाके के लोगों को तब पता चला जब गांव में खाप पंचायत बुलायी गयी। इस खाप पंचायत में आऱोपी के परिजन भी शामिल हुए थे।
इसी दौरान पंचायत ने नाबालिग किशोरी की अस्मत की बोली लगानी शुरु हो गयी। आरोपी के द्वारा पीड़ित को पांच लाख रुपये की सजा सुनाये जाने के बाद जब पीड़ित परिजनों का केस यहीं खत्म कर दिया। फरमान के बाद परिजन ना इंसाफी समझकर पास के थाने पहुंचे। और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। लेकिन क्या इस तरह की पंचायत किसी बच्ची के अस्मत का फैसला कर सकती है। आखिर कब ऐसे पंचायत करने वालों पर कार्यवाही होगा।
अस्मत के साथ खिलवाड़, पंचायत ने सुनाया फैसला
पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक ने मुझे बहकाकर ले गया मेरे साथ चल मेरे साथ गन्दा गन्दा काम किया हमारे सामने रहता फिर मुझे अस्पताल ले गया पंचायत में मेरे भाई भी थे।, 5 लाख रूपये देने की बात हुई थी पंचायत में 15 से 20 लोगों की पंचायत थी। इसके साथ गलत काम किया ओर धमकी दी की तुझे जान से मार दूंगा पंचायत में सारी बिरादरी के थे की 5 लाख दे देंगे तुम इसको यही दबा दो ।एसपी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जिसमे केस पंजीकृत कर लिया गया है। जांच कराई जाएगी जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी