उत्तर प्रदेश के दादरी में हुए ‘बीफ कांड’ में अख़लाक़ के परिजनों को हाई कोर्ट से राहत मिल गयी है।
अख़लाक़ के भाई को राहत नहीं:
- उत्तर प्रदेश के दादरी में हुए बीफ कांड में मृतक अख़लाक़ के परिजनों को हाई कोर्ट ने राहत दे दी है।
- हालाँकि, अख़लाक़ के भाई को इस मामले में राहत नहीं मिली है।
- हाई कोर्ट के आदेश पर अख़लाक़ के भाई को छोड़कर अन्य परिजनों की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी गयी है।
- गौरतलब है कि, जिला कोर्ट के आदेश पर अख़लाक़ के परिवार पर गौहत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पूरा मामला:
- दादरी में आक्रोशित भीड़ द्वारा अख़लाक़ के फ्रिज में गौमांस की बात पर अख़लाक़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी।
- जिसके बाद लैब में मांस के नमूने को भेजा गया तो, रिपोर्ट में मांस को मटन बताया गया था।
- हाल ही में एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि, फ्रिज में मिला मांस गौमांस ही था।
- इसके अलावा मृतक अख़लाक़ की बेटी ने भी गौमांस की बात की पुष्टि की थी।
- जिसके आधार पर मृतक अख़लाक़ और उसके परिवार पर गौहत्या के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गयी थी।
पुलिस ने नहीं दर्ज की थी एफआईआर:
- रिपोर्ट में गौमांस की पुष्टि होने के बाद अख़लाक़ के परिवार पर गौहत्या के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाना था।
- जिस पर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया था।
- जिसके बाद अदालत में अख़लाक़ के परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की याचिका दायर की गयी थी।
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