फतेहपुर में पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल की 70 लाख की बैंक की बकायदारी से मुश्किले बढ़ी.बैंको ने बकाया नही चुकाने पर कोठी समेत गेस्ट हाउस को सीज किया. अयोध्या प्रसाद ने 2017 में होम लोन लिया था.समय पर पैसा नही चुकाने पर बैंको ने संपत्ति जब्त कर ली है.पूर्व मंत्री पर पहले भी आय से  अधिक संपत्ति ंके मामले में एफआईआर हो चुकी है.

 

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो चुकी है एफआईआर

बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व विधायक (सपा नेता) अयोध्या प्रसाद पाल व उनकी पत्नी पर इलाहाबाद की सतर्कता टीम ने आय से अधिक करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाने पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. शनिवार को रात 10:00 बजे मामला दर्ज हो गया.उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक सप्ताह में मुकदमे की कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। जिसके बाद पूर्वमंत्री के आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही इलाहाबाद सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक रामनिहोर ने साक्ष्य जुटाकर पूर्वमंत्री व उनकी पत्नी शिवकली देवी -जयरामनगर कोतवाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

तहरीर में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रित्वकाल में पूर्वमंत्री ने कागजी दस्तावेजों में कुल 2 करोड़ 98 लाख आठ हजार 200 रुपये की आय दिखाई थी जब इनकी सम्पत्ति की जांच की गई तो मंत्रित्वकाल में ही उनके व पत्नी के नाम पर व्यय आठ करोड़ 76 लाख 88 हजार की संपत्ति अर्जित पाई गई.वहीं जयरामनगर में करोड़ों की जमीन अपनी पत्नी के नाम क्रय कराकर आवासीय भवन बनवा लिया. सीओ सिटी कपिलदेव ने बताया कि इलाहाबाद से आई विजिलेंस टीम ने पूर्वमंत्री व उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

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