उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित हाई कोर्ट ने खनन मामले में सीबीआई जांच की मांग रोकने की यूपी सरकार की अपील को ख़ारिज कर दिया है।
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने दिया आदेश:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने शुक्रवार को सपा सरकार को बड़ा झटका दिया है।
- गौरतलब है कि, यूपी सरकार ने कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग को रोकने के लिए अपील की थी।
- जिसे कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिये हैं।
क्या कहा कोर्ट ने:
- अवैध खनन मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
- कोर्ट ने इस दौरान कहा कि, यूपी सरकार द्वारा अवैध बालू खनन के काम को बंद कराये जाने के काम में दिलचस्पी नही ली जा रही है।
- इसलिए मामले में सीबीआई जांच के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है।
- साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि, सरकारी अफसरों की मिलीभगत के बिना अवैध खनन मुमकिन ही नहीं है।
- साथ ही प्रमुख सचिव के इस बयान पर कि, उन्हें किसी भी जिले में किसी प्रकार के खनन की कोई जानकारी नहीं मिली है।
- कोर्ट ने तल्ख़ रुख अपनाते हुए कहा कि, ये आँखों में धुल झोंकने जैसा है।
- कोर्ट ने आगे कहा कि, प्रमुख सचिव ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि, अवैध खनन के लिए प्रत्येक जिले में टीम गठित की थी।
- टीम की जानकारी के अनुसार, यूपी में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है।
- कोर्ट ने प्रमुख सचिव से सैटेलाइट मैपिंग कराने को कहा था, जिससे अवैध खनन का पता लगाया जा सके।
- जिस पर प्रमुख सचिव ने असमर्थता जताई थी।
- उन्होंने कहा था कि, प्रदेश में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
ये हैं अवैध खनन के अड्डे:
- उत्तर प्रदेश में अवैध खनन काफी चिंताजनक विषय है।
- जिनमें बुंदेलखंड, सोनभद्र, मिर्जापुर, शाहजहांपुर जैसे शहरों में जमकर अवैध खनन होता है।
- कोर्ट ने सीबीआई को 6 हफ़्तों का समय रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया है।
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