इलाहाबाह हाईकोर्ट ने अवैध खनन के मामले में प्रदेश सरकार को राहत देने से इंकार कर दिया है। अखिलेश यादव द्वारा अपनी सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्त किये जाने के बाद भी हाईकोर्ट बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अवैध खनन के आरोंपों के चलते सीएम अखिलेश ने खनन मंत्री गायत्री को आज मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया।
- हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अवैध खनन में लगे लोगों की गहना से जांच करे।
- कोर्ट ने सीबीआई से सरकारी मशीनरी की भूमिका की जांच के लिए भी कहा है।
- कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में वह पुख्ता सबूत जुटाए।
- गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को एक आदेश जारी कर यूपी में हो रहे अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने रद्द किया सपा विधायक राम सिंह का चुनाव!
8 अगस्त को होगी अगली सुनवाईः
- यूपी सरकार ने अवैध खनन की जांच वापस लिए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी।
- जिसे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ही खारिज कर दिया था।
- अदालत ने इस बात की भी हिदायत दी है कि सीबीआई जांच सिर्फ कुछ ज़िलों तक ही सीमित न रखे।
- प्रदेश के जिन भी जिलों में अवैध खनन की शिकायत है सीबीआई सभी जगहों पर जाकर जांच करे।
- मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई की।
- कोर्ट ने सीबीआई को 8 अक्टूबर को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
बुलंदशहर गैंगरेपः हाईकोर्ट ने पूछा क्यो ना सीबीआई जांच करायी जाए?
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें