गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में अगस्त 2017 में अचानक गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दिए जाने के बाद अस्पताल में एडमिट बच्चों की जान पर बन आई थी. इस मामले के आरोपी डॉ कफील अहमद खान को आज जमानत मिल गयी है. बता दें कि पिछले 8 महीने से डॉ कफ़िल हिरासत में थे.
“बैल हो गई, अल्लाह का शुक्र है.” आज दोपहर डॉ. कफील खान के भाई आदिल खान ने भाई की जमानत के साथ बस यह सन्देश दिया।
गोरखपुर के चर्चित बीआरडी मेडिकल काॅलेज में बच्चों की मौत के मामले में आरोपी कफील अहमद खान को जमानत मिल गई है. बता दें कि अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद सितंबर 2017 में डॉ कफ़िल को गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके बाद से उन्हें जमानत नही मिल रही थी.
डॉ कफील ने पिछले दिनों जेल से ही एक खुला खत लिख कर उस दिन की सारी घटना बताते हुए कहा था कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है.
डॉ कफील ने उस दुर्घटना में अपने स्तर पर बच्चों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम किया था. जिसके बाद उनकी काफी तारीफ़ हुई थी. बाद में उन पर इस मामले को लेकर आरोप लगे. जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया था.
इलाहाबाद: गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकलपीठ ने मंजूर की डॉ कफील की जमानत, ऑक्सीजन की कमी से इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चों की हुई थी मौत, बच्चों की हुई मौत के मामले में दर्ज मुकदमे में डॉ कफील बनाये गए थे आरोपी.
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) April 25, 2018
बता दें कि इससे पहले डॉ कफील खान की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट) की अदालत समेत अन्य निचली अदालतों से खारिज हो चुकी थी। जिसके बाद जमानत के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
डॉ कफील ने कि पत्नी शबिस्ता खान ने आरोप भी लगाया था कि उनके पति की जान को खतरा है. डॉ कफ़िल को जेल में ही दिल का दौरा पड़ने की भी खबर मिली थी. जिसके बाद उनको जेल से अस्पताल ले जाया गया था. बहरहाल हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा की एकल पीठ ने आज उस मामले की सुनवाई करते हुए डॉ कफील अहमद की जमानत को मंजूर कर लिया है.