कठुआ मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आज कोर्ट में मामले को चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं सुनवाई हुई. इसके अलावा राज्य जांच पर भरोसा दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया।

नहीं होगी मामले की सीबीआई जाँच: SC

आज सुप्रीम कोर्ट में कठुआ रेप मामले की सुनवाई में 2 अहम मुद्दों पर न्यायालय का फैसला आया है. आज केस को दूसरे कोर्ट में ट्रान्सफर की मांग वाली याचिका की सुनवाई करते हुये शीर्ष अदालत ने कठुआ रेप मामले को पठानकोट न्यायालय में स्थानंतरित कर दिया है. बता दें कि पीड़िता के पिता ने केस की सुनवाई चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी।

इसके अलावा केस में राज्य सरकार पुलिस की निष्पक्ष जाँच को लेकर सवाल उठने पर सीबीआई से जाँच करवाने की मांग की गयी थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनते हुए केस की जाँच राज्य को ही करने का अधिकार दिया है.

शीर्ष अदालत ने राज्य जाँच पर विश्वास दिखने हुए सीबीआई जाँच की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी है.

कथुआ मामले को पठानकोट कोर्ट में स्थानांतरित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई होगी। इसके अलावा कार्यवाही कैमरे की निगरानी में आयोजित की जाएगी।

9 जुलाई को अगली सुनवाई:

जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 9 जुलाई तक बढ़ा दी.

बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पठानकोट कोर्ट में सरकारी अभियोजक की नियुक्ति करने की अनुमति दी हैं और इसके साथ ही पीड़ित के परिवार, उनके वकील और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा है।

दूसरी ओर आरोपियों ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप जाने की अपील की है। इन दोनों याचिका पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी.

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