बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहें नसीमुद्दीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भष्ट्राचार के तहत चल रही जांच को 6 महीने के अन्दर पूरा करने का आदेश दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही नसीमुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
- मालूम हो कि कि नसीमुद्दीन और उनकी पत्नी हुस्ना के खिलाफ विलिजेंस और ईडी की जांच चल रही है।
- भ्रष्टाचार को लेकर जारी लोकायुक्त की रिपोर्ट में पाया गया कि इन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।
- जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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डींगरा ने दाखिल की याचिकाः
- याचिकाकर्ता जगदीश नारायण शुक्ला की तरफ से वकील एम सी डींगरा ने यह याचिका दाखिल की थी।
- डींगरा का दावा था कि राज्य सरकार जांच में लगातार ढिलाई बरत रही है।
- जबकि पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।
- वहीं, यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील रवि प्रकाश मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया था कि संपत्तियों के दस्तावेजों को खंगालने में समय लगा था।
- जिसके चलते जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी।
- अब कोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने के अंदर विजिलेंस और ईडी को जांच पूरी करनी होगी।
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