उत्तर प्रदेश की लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी करने वाले हिन्दू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी के खिलाफ लगाये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हटा लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका:
- यूपी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है।
- हिन्दू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी पर लगे एनएसए को रद्द कर दिया है।
- जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इसे तगड़ा झटका माना जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 दिसम्बर 2015 को कमलेश पर रासुका लगाया था।
- जस्टिस एसएन शुक्ला और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी।
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से झटका, कैट के आदेश को बताया सही!
क्या कहा कोर्ट ने?:
- कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, राज्य सरकार द्वारा दिया गया यह आदेश अवैध है।
- इसी में आगे कोर्ट ने आगे कहा कि, सरकार ने रासुका की धारा 3 की उपधारा 3 का उल्लंघन किया है।
- हाई कोर्ट के मुताबिक, सरकार ने एक ही बार में एक वर्ष के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया।
- जबकि नियम के अनुसार, सरकार अधिकतम 3 माह के लिए निरुद्ध आदेश पारित कर सकती है।
- निरुद्ध आदेश को पुनः परिस्थितियों का आंकलन कर बढ़ाया जा सकता था।
- कमलेश तिवारी की पत्नी ने राज्य सरकार के निरुद्ध आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें