पिछले दिनों सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि जनता के साथ सही ढंग से पेश आएं।वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ( DGP) ओम प्रकाश सिंह (ओपी सिंह) ने मातहतों को प्रमुख रूप से जनता के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुए अपनी कार्य क्षमता का शत्-प्रतिशत योगदान देनें हेतु निर्देशित किया। लेकिन बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक बीपी श्रीवास्तव के सीएम और डीजीपी के निर्देश ठेंगे पर हैं। आरोप है कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी के कहने पर एसपी ने नगर कोतवाली में एक बेगुनाह पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पीड़ित मानसिक रूप से परेशान हो गया है।
पीड़ित का आरोप है कि नगर कोतवाली प्रभारी जन्मेजय सचान से विपक्षियों ने साठगांठ करके उसे फंसाया है। पीड़ित का कहना है कि इस मामले में एसपी काफी रूचि ले रहे हैं। हालांकि इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि उनके ऊपर ऊपर से दबाव है, वह कुछ नहीं कर सकते। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी लोग एक सीनियर आईएएस अधिकारी का गाजियाबाद से लेकर कई जिलों में कालाधन सफेद करने के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त करते हैं। बयाने के एवज में कुछ रुपये देखर फिर स्थानीय पुलिस से सांठगांठ कर मुकदमा दर्ज करवाकर रुपये ऐंठने का भी काम करते हैं। हालांकि इस मामले में पीड़ित के खिलाफ पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। पीड़ित की स्थानीय पुलिस और प्रशासन में सुनवाई ना होने पर उसने मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत की है।पीड़ित के अनुसार ये मुकदमा करीब 7.5 लाख रुपये के नगद लेनदेन को लेकर उसके ऊपर दर्ज कराया गया है। लेकिन जब पीड़ित का इस मामले से कोई लेना देना नहीं और ना ही उसने पैसे लिए हैं तो पुलिस उस पर क्यों पैसे देने का दबाव बना रही है।
“सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
महोदय,
सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आलोक सिंह पुत्र स्व. श्री माता प्रसाद निवासी मकान नंबर 238 मोहल्ला-सरावगी थाना व शहर व जिला बाराबंकी का है। प्रार्थी को जानकारी मिली है कि अशोक श्रीवास्तव निवासी नोएडा ने प्रार्थी आदि के विरुद्ध मनगढ़ंत व झूठा मु.अ.सं. 353/18 धारा 420, 406, 506 आईपीसी थाना बाराबंकी में दिनांक 18. 05. 2018 को दर्ज कराया। मुकदमे के वादी व गवाह मुकेश अग्रवाल पुत्र श्याम बाबू अग्रवाल व विजय श्रीवास्तव पुत्र महेश श्रीवास्तव एवं प्रतिवादी रामभरोसे द्विवेदी पुत्र वंशराज द्विवेदी ग्राम हुसैनाबाद मजरा शरीफाबाद तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी से प्रार्थी की कोई जान पहचान नहीं है और ना उपरोक्त तथ्य रहित मुकदमे में प्रार्थी का कोई सरोकार है। प्रार्थी के पास कुछ दिन पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति जो खुद को अशोक श्रीवास्तव निवासी नोएडा बता रहा था, ने कहा कि आपके जिले में राम भरोसे द्विवेदी पुत्र वंशराज द्विवेदी ने जमीन बेचने के बहाने कुछ रुपए ले लिए हैं। जिसमें जमीन बेचने के बजाय चेक द्वारा रुपए वापस किए गए किए हैं। आप चाहे तो पुलिस के सामने हमारे पक्ष में बयान देकर उसे नगद रुपए दिलाने में मदद कर सकते हैं। प्रार्थी को उनके बीच लेन-देन व सौदे की जब कोई जानकारी नहीं थी तो किसी के पक्ष में झूठी गवाही देने से मना कर दिया। जिससे अशोक श्रीवास्तव ने राम भरोसे द्विवेदी तथाकथित भूमि विक्रेता के साथ दो उपरोक्त मुकदमे में दबाव बनाने के लिए अनावश्यक प्रार्थी की विधि नाम जिंदगी दर्ज करा दी। प्रार्थी का उपरोक्त पक्ष विपक्ष से उनके मध्य लेन-देन व जमीन के क्रय विक्रय से कोई वास्ता सरोकार नहीं है।
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमे की तथ्यात्मक व निष्पक्ष जांच वादी प्रतिवादी से पूछताछ करके प्रार्थी की निराधार व असत्य नामजदगी हटाकर प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें।
संलग्नक- यथोपरि,
दिनांक-25-05-2018 प्रार्थी
अलोक सिंह पुत्र स्व. श्री माता प्रसाद
निवासी मकान नं. 238 मोहल्ला-सरावगी थाना व शहर व जिला बाराबंकी
प्रतिलिपि- त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई हेतु,
1- मा. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।
2- श्रीमान प्रमुख सचिव गृह उ.प्र. शासन।