सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा पैनल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड  ‘बीसीसीआई ‘ का खाता रखने वाले सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं |इस निर्देश के अनुसार कोई भी बैंक  बीसीसीआई द्वारा 30 सितंबर को उसकी विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे |

लोढ़ा पैनल समित्ति ने पत्र द्वारा बैंकों को ये बात कही

  • बैंकों को लिखे पत्र में समिति ने कहा, ‘समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं |’
  • जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है.
  • समिति ने पत्र में ये भी कहा की ये पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी
  • और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी को भी भेजा गया है.
  • समिति ने कहा, आप जानते हो कि समिति के 31-अगस्त-2016 को दिए गए निर्देश के अनुसार
  • दिनचर्या के मामलों के अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते
  • .इस तरह की राशि भुगतान करना दिनचर्या का काम नहीं है
  • और इसकी कोई आकस्मिक जरूरत भी नहीं थी.
  • सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 6-अक्टूबर-2016  को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी,
  • इसलिए बैंकों को  31-अगस्त-2016 के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किए गए किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है.
  • इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा.

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