खनन माफिया हाफिज अली पर एनजीटी कोर्ट ने ठोंका 212  करोड़ का जुर्माना

जुर्माने में 93 करोड़ रायल्टी चोरी तो 119 करोड़ से भरेंगें गड्ढों के जख्म

जमीन पहले ही हो चुकी है जब्त:

खनन माफिया हाफिज अली की 12 करोड़ रुपए की जमीन पहले ही प्रशासन कर चुका जब्त. अवैध खनन का यह पूरा मामला नवाबगंज के चकरसूल सेे जुड़ा हैै. पिछले तीन साल से एनजीटी  कर रही है चकरसूल के इस अवैध खनन मामले सुनवाई. आज दिल्ली की एनजीटी कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के बाद हाफ़िज़ अली पर लगा है जुर्माना.

मामले में कई लोग हो चुके है तलब:

डीएम-एसपी से लेकर खनन विभाग के तमाम अधिकारियों को एनजीटी इस मामले में पहले ही तलब कर चुका है.

बता दे की यह वही चकरसूल है, जहां आज से 9 साल पहले खनन माफियाओं ने ली थी 17 लोगों  की जान और कई लोगों को कर दिया  था ज़िन्दगी भर के लिए अपाहिज़. अवैध बालू से भरे ट्रक से टकराई थी अयोध्या पैसेंजर ट्रेन, 17 श्रद्धालुओं की मौके पर हो गई थी मौत.

क्या है पूरा मामला:

23 लाख 88 हजार 229 घनमीटर बालू के अवैध खनन का है पूरा मामला.  पोकलैंड  सहित तमाम अन्य मशीनों से हुआ खनन. चकरसूल में अवैध खनन से कई हेक्टयर ज़मीन खाई में तब्दील हो गई. इस खाई में अब सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है. इसी खाई में उतरकर बांस की लग्गी से एनजीटी ने नापी थी खनन की गहराई. 100 से ज्यादा मीटर तक गहरी है खाई. चकरसूल से सटे कल्यानपुर और कई इलाको पर मंडराता हर वक्त ज़मीन धसने का खतरा

कई बड़े लोग हो सकते है शामिल:

रेलवे लाइन के ठीक किनारे चकरसूल में अवैध खनन के खेल में खनन माफिया हाफिज अली पर कई बड़ों का हाथ हो सकता है . साल भर पहले पर्यावरण, परिवहन के साथ कई विभागों की टीम यहाँ जांच करने पहुंची थी. जांच में एनजीटी के साथ प्रमुख सचिव स्तर के थे तमाम अधिकारी

बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई थी शिकायत:

बीजेपी के गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस मामले की शिकायत एनजीटी में दर्ज कराई थी.

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