- उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद जिले से हाई कोर्ट का बड़ा फैसला।
- हाईकोर्ट ने अध्यापक भर्ती परीक्षा में फेल शिक्षा मित्रों को दिया बड़ा झटका।
- शिक्षक भर्ती परीक्षा में फेल शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा भारांक(वेटेज)।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अपील।
- परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल हुए थे शिक्षा मित्र।
- कोर्ट ने कहा लिखित परीक्षा में पास शिक्षा मित्रों को ही मिलेगा वेटेज।
- कुल भूषण और अन्य ने दाखिल की थी अपील।
- चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया आदेश।
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