समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बलवा और सरकार के खिलाफ नारे लगाने की 34 साल पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर ना होने वाले पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उनके खिलाफ गिरफ्तारी व कुर्की वारंट जारी हुआ था। सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने गिरफ्तारी व कुर्की वारंट को निरस्त करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर के हजरतगंज से संबंधित दोनों मामलों में उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अर्जी दी थी।बताया कि दोनों ही मामलों में रविदास पहली बार कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। रविदास अत्यधिक बीमार हैं लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने रविदास मेहरोत्रा को कस्टडी में लेकर सुनवाई की और जमानत स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। मालूम हो कि रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ 1984 में हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रविदास मेहरोत्रा, भगवती सिंह और अशोक सिंह ने सरकार विरोधी नारे लगाए और बलवा किया। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद 15 अप्रैल 1984 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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