आपदा प्रबंधन के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला।
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देशभर में लागू लॉकडाउन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मई से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया।
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है: @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/xz15Klc9ni
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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार
लॉकडाउन3.0 के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर-राज्य आवागमन बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे।इस दौरान होटल और रेस्तरां सहित शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदर सत्कार सेवाएं बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोहों के स्थल बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है: MHA pic.twitter.com/oqejIg1BlU
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लॉक डाउन 3.0 को 733 जोनों में बांटा गया है।
इनमें 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन जबकि 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। जिसमें मन्त्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं। लॉकडाउन के नये दिशानिर्देशों के तहत अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी।
ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी, एक बार में सिर्फ 5 लोगों को दुकान में रहने की अनुमति।
शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों: लॉकडाउन के विस्तार पर @PIBHomeAffairs @MoHFW_INDIA
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ग्रीन जोनः 307 जिले।
देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा। ये 319 जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। पहले यह मियाद 28 दिनों की थी जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी।
ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी: 4 मई से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन के विस्तार पर गृह मंत्रालय pic.twitter.com/yG5a0mbsyV
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ऑरेंज जोनः 284 जिले।
ऑरेंज जोन में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम है और वहां संक्रमण फैलने का खतरा भी कम है। चूंकि यहां कोविड-19 मरीज हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन जोन में नहीं रखा जा सकता है और खतरा ज्यादा नहीं होने के कारण इन्हें रेड जोन में भी नहीं रखा गया है। यानी, इन्हें बीच के ऑरेंज जोन में रखा गया है जिन्हें नॉन-हॉटस्पॉट डिस्ट्रक्टि्स भी कहा जाता है। इस कैटिगरी में अभी 284 जिले हैं।
रेड जोनः समस्त दिल्ली और 129 जिले।
देश में 130 जिले रेड जोन्स में हैं यानी वहां कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स हैं।रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।