मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी अभी भी जारी|
लखनऊ : केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक फिलहाल बंद रहेंगे।पहले की तरह इस बार भी 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
#Unlock3 : @PIBHomeAffairs ने अनलॉक 3 के दिशानिर्देश जारी किए।
रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाया गया, योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी pic.twitter.com/78NNBn04Yp
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) July 29, 2020
कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी|
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। अनलॉक-3 एक 2020 से लागू होगा। इसमे भी चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बुधवार को जारी नए दिशा-निर्देश, राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं।
#Unlock3 : @PIBHomeAffairs ने अनलॉक 3 के दिशानिर्देश जारी किए।
रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाया गया, योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी pic.twitter.com/KkdKHLlKzM
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कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही जारी रहेगा लॉकडाउन|
नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धाॢमक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है|