अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अरोपियों को सुनाई सजा।
हरदोई।
अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अरोपियों को सुनाई सजा,अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने लोगों को पांच-पांच साल की वहीं इसी मामले में एक आरोपी को दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की कड़ी कैद व 8000 जुर्माना की सजा सुनाई है,अभियोजन पक्ष की पैरवी मनीष कुमार श्रीवास्तव शासकीय अधिवक्ता ने की,थाना शाहाबाद क्षेत्र के निवासी मनोज कुमार व राम कुमार ने एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया बाद में मनोज कुमार ने उसके साथ जवरिया रेप किया,जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी,जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी आधी बालिका को दिलाएं जाने का आदेश दिया है।
Report:- Manoj
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