लखनऊ:- क्रिसमस और नए वर्ष की पूर्व संध्या में मनोरंजक कार्यक्रमों के आयोजन की पहले लेनी होगी अनुमति
नए वर्ष की पूर्व संध्या में जिले के विभिन्न क्लब, रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क, होटल में इजाजत के बाद ही मनोरंजक कार्यक्रमों का हो सकेगा आयोजन
डीएम ने इस संबंध में जारी के निर्देश
निर्देश का उल्लंघन करने पर 6 माह की कारावास या अधिकतम 20,000 रुपए भरना पड़ेगा जमाना
निवेशमित्र पोर्टल के जरिए आयोजक कर सकते है आवेदन
आयोजक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत होने पर जिलाधिकारी कार्यालय की संख्या 40 में कर सकते हैं संपर्क।
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