बॉम्बे हाई कोर्ट में पासपोर्ट ऑफिसियल्स को खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट ऑफिसियल्स के पास किसी भी पासपोर्ट धारक को विदेश जाने से रोकने का अधिकार नही है। बता दें कि जेट एयरवेज चालक दल के सदस्यों के प्रमुख समीत रजनी ने कोर्ट में पासपोर्ट ऑफिसियल्स के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
क्या है पूरा मामला ?
- मुंबई HC ने पासपोर्ट ऑफिसियल्स के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की
- सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट ऑफिसियल्स के पास किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने से रोकने का अधिकार नही है।
- बता दें कि पासपोर्ट ऑफिसियल्स ने समीत रजनी को सिर्फ एक साल के लिए ही पासपोर्ट जारी किया था।
- जबकि पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान है।
- पासपोर्ट ऑफिसियल्स के इसी फैसले को चुनौती देते हुए समीत रजनी ने मुंबई HC में याचिका दायर की थी।
- इस याचिका पर मुंबई HC में जस्टिस वी एम कनाडे की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने रिट पेटिशन पर सुनवाई की।
- कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पासपोर्ट ऑफिसियल्स को एक पासपोर्ट धारक को विदेश जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
- कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को आदेश दिया कि समीत रजनी के पासपोर्ट को 10 साल के लिए नवीकृत किया जाए।
- HC ने ये भी कहा कि पासपोर्ट का नवीकरण पासपोर्ट अधिनियम के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
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