उन्नाव रेप केस: पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर Kuldeep Singh Sengar को दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत अदालत ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी है।
अदालत का फैसला और शर्तें
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर Kuldeep Singh Sengar को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया जाएगा। उनके इलाज के बाद एम्स के चिकित्सा अधीक्षक अदालत को यह रिपोर्ट देंगे कि क्या उनका इलाज वहीं संभव है या उन्हें किसी अन्य विशेष चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है कि सेंगर को उचित चिकित्सा देखभाल मिल सके।
मामले की पृष्ठभूमि
उन्नाव रेप केस 2017 में सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया था। इस घटना के बाद पीड़िता और उसके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें कथित तौर पर उनकी सुरक्षा पर हमले और धमकियां शामिल थीं।
कुलदीप सिंह सेंगर Kuldeep Singh Sengar को 2019 में दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह मामला न्यायपालिका और कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए न्याय प्रणाली प्रतिबद्ध है।
अंतरिम जमानत को लेकर विवाद
सेंगर को मिली अंतरिम जमानत पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार के समर्थकों का कहना है कि ऐसे गंभीर मामले में दोषी को किसी भी आधार पर रियायत देना गलत संदेश देता है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यह जमानत केवल चिकित्सा जरूरतों के आधार पर दी गई है, और इसे किसी भी तरह से उनकी सजा या दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं माना जाना चाहिए।
आगे की प्रक्रिया
अदालत के निर्देशानुसार, सेंगर के इलाज की प्रक्रिया एम्स में शुरू होगी। चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर अदालत अगला फैसला लेगी। अगर उनकी चिकित्सा स्थिति में सुधार होता है और इलाज एम्स में पूरा हो सकता है, तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।
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