सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों का पैसा ले उड़े विजय माल्या को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बैंकों द्वारा डाली गयी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए है, जिसके तहत उन्हें तीन हफ्ते का समय दिया गया है.
माल्या ने किया कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन :
- SBI समेत कई बैंकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ याचिका दायर की गयी है
- जिसके तहत उन्होंने बताया है कि माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है
- जिसमे डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डालर को माल्या ने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है.
- आपको बता दें कि डियाजो डील से मिले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर को बैंको ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की मांग की थी.
- जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माल्या को आदेश देते हुए अगली सुनवाई 2 फरवरी तक टाल दी है.
- कोर्ट ने माल्या को तीन हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है.
- बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या के खिलाफ बैंकों की तरफ से दाखिल अदालत की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
- पिछली सुनवाई में विजय माल्या की याचिका पर कोर्ट ने बैंको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
- बता दें कि याचिका में माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की है.
- माल्या का कहना है कि संपत्ति का ब्यौरा समझौते के लिए दिया था
- जबकि समझौता नहीं हो रहा है लिहाजा कोई अवमानना का मामला नहीं बनता.
- दरअसल, सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई कर रहा है.
- SBI और बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की है
- जिस पर कोर्ट ने माल्या को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाए.
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