केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आई है.लोकपाल अधिनियम के तहत अपनी संपत्तियों का ब्यौरा कर्मचारियों को नहीं देना होगा.केंद्र सरकार ने हाल ही में ये नोटिस जारी किया है.
नए नियमों पर काम कर रही है सरकार
- केंद्र सरकार लोकपाल अधिनियम नियमों के तहत नए नियम ला रही है.
- इसके लिए सरकार द्वारा बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है.
- फिलहाल नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
- नए नियम जल्द सार्वजानिक किये जायेंगें.
- गौर करने वाली बात होगी संशोधित नियम क्या बदलाव लाएँगें.
- सूत्रों के अनुसार संपत्तियों व देनदारियों की घोषणा करने का फॉर्म
- तरीका और समयसीमा का उल्लेख होगा।इस प्रणाली के साथ नया फॉर्म जारी होगा.
जुलाई 2016 में केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया था
- लोकायुक्त अधिनियम की धारा 44 के तहत केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर संपत्ति घोषणा करने को बोला था.
- विदेशी बैंक खातों का विववरण भी इस अधिनियम के तहत करना होगा.
- कीमती पेंटिंगों, पुरानी दुर्लभ वस्तुओं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, चल संपत्ति,
- बीमा, बांड, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की जानकारी भी इस अधिनियम का हिस्सा हैं.
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